* 20 जुलाई से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 होने जा रहा लागू
* उपभोक्ताओं को पूरे देश में कहीं से भी अब शिकायत की छूट
देहरादून, businessthought.page कोई दुकानदार, शोरूम या मॉल में सामान खरीदने पर कैरी बैग लेने के लिए आपसे यदि अतिरिक्त पैसे लेते हैं तो यह कानूनन गलत है। यहां तक कि सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं की ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत भी अब की जा सकती है। जी हां केंद्र सरकार ने पूरे देश में कंजूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब उपभोक्ता पूरे देश में कहीं से भी अपनी शिकायत किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज करा सकता है।
पूरे देश में लागू होने जा रहे इस नए कानून के तहत यदि आपने दिल्ली से कोई सामान खरीदा है और आप उत्तराखंड में आ गए हैं और यहां से घूमकर हिमाचल प्रदेश चले गए हैं तो वहां आपको सामान में खराबी मिली तो आप हिमाचल प्रदेश में ही उपभोक्ता न्यायालय में संबंधित के खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं। इससे पहले जबकि यह होता रहा है कि जहां से सामान खरीदा गया हो केवल उसी क्षेत्र में ही उपभोक्ता फोरम में आप वाद दायर कर सकते थे जहां पर सुनवाई होती थी। लेकिन केंद्र सरकार के कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 के तहत अब व्यवस्थाएं बदलने जा रही हैं। एक उपभोक्ता पूरे देश में कहीं से भी उपभोक्ता फोरम के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़े हुए प्रत्येक सामान की खरीद पर कंपनियों के लिए भी सख्त हिदायतें कर दी गई हैं। कोई भ्रामक विज्ञापन या मिलावटी सामान पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पूरे देश में खासतौर पर मॉल आदि में यदि कोई भी उपभोक्ता अपने घर के लिए या अन्य सामान की खरीदारी करता है तो वह सारा सामान एक कैरी बैग में रखने के लिए उपभोक्ता से मॉल में कैश काउंटर पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी कैरी बैग के अतिरिक्त पैसे मांगते हैं जो कि उपभोक्ता को इतना अधिक सामान देखते हुए कैरी बैग लेना पड़ता है और उसके पैसे भी पड़ते हैं। लेकिन अब नए एक्ट के तहत अगर कहीं पर भी कैरी बैग तक मांगने के लिए कोई आपसे अतिरिक्त पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ भी कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 के तहत उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। इस छोटी सी बात के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।
लॉकडाउन के कारण इस समय देश भर में सिनेमा हॉल बंद हैं। लेकिन अब जब भी सिनेमा हॉल खुलेंगे तो वहां पर अत्यधिक रेट पर बेचे जाने वाली खाद्य सामग्री के खिलाफ भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और अच्छी बात यह है कि किसी भी स्थान पर जाकर वह उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इस कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद पूरे देश में उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। बस जरूरत है कि वह जागरूक होकर के अपने अधिकारों का उपयोग करें।