एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने जाने सूचना के अधिकार के नियम

                                                                                  


देहरादून, businessthought.page अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर आधारित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन ​किया गया। इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार ने संगोष्ठी में उक्त कानून से संबंधित विस्तृत व्याख्यान दिया एवं कानून की बारिकियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगोष्ठी में संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत जी के साथ ही विभिन्न संकायाध्यक्षों, फैकल्टी मेंबर्स, चिकित्सकों व प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।                                                                   एम्स संस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर आधारित संगोष्ठी में मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का ने उक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए बताया किन परिस्थितियों में तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना देय नहीं है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रो. रवि कांत ने बताया कि एम्स संस्थान उक्त कानून के तहत प्राप्त होने वाले तमाम प्रार्थनापत्रों का निस्तारण सततरूप से सफलतापूर्वक करता रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम का पूर्ण सम्मान करता है और उसके नियम कायदों का प्राथमिकता के आधार पर परिपालन सुनिश्चित कर रहा है।                                                               इस अवसर पर उप निदेशक प्रशासन अंशुमन गुप्ता, डीन एकेडमिक प्रो. मनोज गुप्ता, डीन हॉस्पिटल अफेयर्स प्रो. यूबी मिश्रा, प्रो. एसके हांडू, प्रो. प्रतिमा गुप्ता, डीन नर्सिंग प्रो. सुरेश. के शर्मा, प्रो. श्रीपर्णा बासू, डा. मधुर उनियाल, डा. नवनीत कुमार बट्ट, डा. बलराम जी ओमर, वित्तीय सलाहकार पीके मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अनुराग सिंह, जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल, विधि अधिकारी प्रदीप चंद्र पांडेय, रजिस्ट्रार राजीव चौधरी, डा. अनुभा अग्रवाल, डा. भियांराम, डा. आशी चुग आदि मौजूद थे।